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Bihar Fasal Sahayata Yojana 2026: खरीफ फसल पर ₹10,000/हेक्टेयर, 31 Oct तक आवेदन

Bihar Fasal Sahayata Yojana 2026:
30 सेकंड में समझें: Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026 में किसान बिना कोई प्रीमियम दिए फसल बीमा जैसा लाभ पा सकते हैं। फसल नुकसान पर ₹7,500 से ₹10,000 प्रति हेक्टेयर तक सहायता DBT से मिलती है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है।

Bihar Fasal Sahayata Yojana 2026 : Overview

योजना का नामबिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2026)
राज्यबिहार
विभागसहकारिता विभाग, बिहार सरकार
स्वीकृति20 अगस्त 2026 (राज्य सरकार)
प्रीमियमशून्य — पूरी तरह निःशुल्क
सहायता राशि₹7,500 – ₹10,000 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर)
आवेदन की अंतिम तिथि31 अक्टूबर 2026
आवेदन का माध्यमऑनलाइन (निःशुल्क)
आधिकारिक पोर्टलesahkari.bihar.gov.in

Bihar Fasal Sahayata Yojana क्या है?

खरीफ मौसम में बाढ़, सूखा या प्रतिकूल मौसम से फसल खराब होना बिहार के किसानों की बड़ी समस्या है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 20 अगस्त 2026 को खरीफ 2026 सीजन के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी। यह योजना पूरी तरह राज्य सरकार की निधि से चलती है।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत — किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है, और फसल नुकसान होने पर सहायता राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है।

💡 सीधा मतलब: फसल बीमा जैसा फायदा, बिना एक रुपया प्रीमियम दिए — यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है।

कितनी सहायता राशि मिलती है?

फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiment) में तय थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में हुई क्षति के आधार पर सहायता मिलती है —

फसल क्षतिसहायता राशि
20% तक क्षति₹7,500 प्रति हेक्टेयर
20% से अधिक क्षति₹10,000 प्रति हेक्टेयर

यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए देय है — यानी एक किसान को अधिकतम ₹20,000 तक मिल सकता है।

कौन सी फसलें शामिल हैं?

खरीफ 2026 सीजन के लिए अधिसूचित फसलें —

पंचायत स्तरीय फसलें

  • अगहनी धान — सभी 38 जिलों में
  • भदई मकई — चिन्हित 25 जिलों में

जिला स्तरीय फसलें

  • सोयाबीन — 3 जिले
  • अगहनी आलू — 14 जिले
  • अगहनी बैंगन — 15 जिले
  • अगहनी टमाटर — 12 जिले
  • अगहनी गोभी — 14 जिले
  • मखाना — 10 जिले

फसलवार अधिसूचित जिलों की पूरी सूची विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती है। संबंधित जिले की नगर पंचायत और नगर परिषद भी इन फसलों हेतु अधिसूचित हैं।

Bihar Fasal Sahayata Yojana : पात्रता

  • आवेदक बिहार का किसान हो
  • रैयत (अपनी जमीन वाले), गैर-रैयत (दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले) और आंशिक रैयत — तीनों श्रेणियां पात्र हैं
  • कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर किसान पंजीकरण अनिवार्य है — जो पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले वहां पंजीकरण करना होगा
  • अधिसूचित फसल की खेती खरीफ 2026 सीजन में की हो
💡 सीधा मतलब: बटाईदार किसान (गैर-रैयत) भी आवेदन कर सकते हैं — ये इस योजना की खास बात है, क्योंकि ज्यादातर बीमा योजनाओं में सिर्फ जमीन मालिक पात्र होते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

रैयत किसानों के लिए

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक (आधार-लिंक्ड)
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण — खाता/खेसरा नंबर
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

गैर-रैयत किसानों के लिए

  • आधार कार्ड और बैंक पासबुक
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (वार्ड सदस्य/किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
  • जमीन मालिक का अनुमति पत्र

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. आधिकारिक पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर जाएं
  2. "बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन" लिंक पर क्लिक करें
  3. कृषि विभाग की किसान निबंधन संख्या दर्ज करें
  4. आधार OTP से सत्यापित करें
  5. फसल का विवरण भरें — फसल का नाम, खाता/खेसरा नंबर, बोई गई भूमि का क्षेत्र
  6. जरूरी दस्तावेज और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करें
  7. फॉर्म सबमिट करें — रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें

मोबाइल से: Play Store से "ई-सहकारी" ऐप डाउनलोड करके भी पूरा आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन: नजदीकी प्रखंड कृषि कार्यालय में भी फॉर्म जमा किया जा सकता है।

मुआवजा कैसे मिलता है?

आवेदन के बाद प्रक्रिया इस क्रम में होती है — आवेदन पोर्टल पर दर्ज → फसल कटाई प्रयोग से सरकारी अधिकारी नुकसान का सत्यापन करते हैं → क्षति के प्रतिशत के हिसाब से मुआवजा तय होता है → DBT से सीधे बैंक खाते में राशि जमा होती है। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता।

Bihar Fasal Sahayata Yojana : महत्वपूर्ण लिंक

Online Applyयहां क्लिक करें
Official Websiteesahkari.bihar.gov.in
Mobile Appई-सहकारी (Play Store)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बिहार राज्य फसल सहायता योजना से जुड़े आम सवालों के जवाब नीचे दिए गए हैं।

Bihar Fasal Sahayata Yojana में कितना मुआवजा मिलता है?

20% तक फसल क्षति पर ₹7,500/हेक्टेयर और 20% से अधिक क्षति पर ₹10,000/हेक्टेयर — अधिकतम 2 हेक्टेयर तक। यानी अधिकतम ₹20,000 तक मिल सकता है।

क्या इस योजना में प्रीमियम देना होता है?

नहीं। यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है — किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता। पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है।

आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

खरीफ 2026 सीजन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है।

क्या बटाईदार किसान आवेदन कर सकते हैं?

हां। गैर-रैयत (बटाईदार) किसान भी पात्र हैं — उन्हें स्व-घोषणा प्रमाण पत्र और जमीन मालिक का अनुमति पत्र देना होता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

esahkari.bihar.gov.in पर जाकर किसान निबंधन संख्या से लॉगिन करें, आधार OTP से वेरिफाई करें, फसल विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करें।

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Priyanshu - Founder and Content Head, Ytrishu.in
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Priyanshu Ytrishu.in ke founder hain. Ve Sarkari Naukri, Result, Admit Card aur Sarkari Yojna ki jaankari official notifications aur vishwasniya sources se verify karke publish karte hain.

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